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इस खाते में पैसे नहीं होने पर भी निकाल सकते हैं 5000 रुपये, मिलता है 1.30 लाख का ये लाभ

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट (PMJDY) मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के अतिरिक्त भी केंद्र सरकार की इस योजना के कई लाभ हैं. लेकिन, ज्यादातर अकाउंट होल्डर्स को शायद ही पता हो कि उनके प्रधानमंत्री जन धन आकउंट पर 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी (Overdraft Facility on PMJDY) मिलती है. इसके लिए शर्त ये कि PMJDY अकाउंट आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए.

जानकारों का कहना है कि अगर किसी प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो उस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा. ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अकाउंट होल्डर को बैंक अकाउंट से तब भी पैसा निकाल सकता है, जब उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं हो.

इस शर्त को पूरा करने पर मिलती है ओवरड्राफ्ट की सुविधा
इसके बारे में जानकारी रखने वाले एक एक्सपर्ट का कहना है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लेने के लिए अकाउंट होल्डर को पहले 6 महीने तक इसे दुरुस्त रखना होता है. इसके लिए उन्हें अपने अकाउंट पर्याप्त पैसे रखने होते हैं और इस दौरान उन्हें समय-समय पर इस अकाउंट से लेनदेन भी करते रहना चाहिए. ऐसे अकाउंटहोल्डर्स को रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसके इस्तेमाल इन लेनदेन के लिए आसानी से किया जा सकता है.

अगर संबंधित बैंक इस अकाउंट को दुरुस्त पाता है तो अकाउंट होल्डर को 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है. इसके लिए उनका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है. हालांकि, कुछ मामलों में ओवरड्राफ्ट की यह सुविधा एक आंशिक ब्याज चुकाने पर मिलती है.

एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की भी सुविधा
ऐसे में अगर पीएम जन धन अकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा. बता दें कि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के तहत जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card) पर अकाउंट होल्डर को 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (Accidental Insurance on RuPay Debit Card) भी मिलता है. साथ ही इस खाते में न्यूनतम रकम मेंटेन करने की भी चिंता नहीं होती है. लेकिन, अगर इस आकउंट को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है तो नॉमिनी को उपरोक्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी लाभ नहीं मिल सकेगा.

मिलता है 1.30 लाख रुपये का ये लाभ
एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अतिरिक्त रुपे डेबिट कार्ड पर अकाउंट होल्डर की किसी दुर्घटना की वजह मृत्यु होने पर 30,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है. इस प्रकार किसी दुर्घटन की वजह से अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी को कुल 1.30 लाख रुपये का लाभ मिल सकता है.

आइए जानें कैसे और कहां खुलेगा जनधन खाता (How to open Jan Dhan Bank Account)
देश के हर नागरिक को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) की शुरुआत की गई है. इसका मकसद उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था में लाना है, जो अभी इससे बाहर हैं.जन-धन खाता आप किसी भी बैंक की शाखा में पहुंचकर खुलवा सकते हैं. इसके अलावा आपके पास बैंक‍ मित्रों के जरिये भी इस खाते को खुलवाने का विकल्प है. इसमें आपको किसी भी तरह का मिन‍िमम बैलेंस बनाए रखने की शर्त नहीं है.

कौन से डॉक्युमेंट चाहिए
जन-धन खाता खुलवाने के लिए भी आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत नो योर कस्टमर (KYC) की जरूरत को पूरा करने वाले दस्तावेज जमा कर सकते हैं. अगर आपके पास दस्तावेज नहीं हैं, तो आप स्मॉल अकाउंट खुलवा सकते हैं. इसमें आपको सेल्फ-अटेस्टेड फोटोग्राफ और बैंक अध‍िकारी के सामने अपने हस्ताक्षर भर देना होता है.

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