ABVKY/ESIC: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार की ओर से भत्ता दिया जाता है. आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा. लेकिन लाभ पाने के लिए योजना में आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है. इस बारे में ESIC की वेबसाइट से भी डिटेल ले सकते हैं.
अधिकतम कितनी मदद
बीमित व्यक्ति पूरे जीवन में अधिकतम 90 दिन के लिए इस स्कीम के अंतर्गत फायदा ले सकता है. इसके लिए 2 साल का बीमित रोजगार और निर्धारित 78 दिन का योगदान आवश्यक है. यानी बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया होना जरूरी है. इस स्कीम के तहत राहत के लिए क्लेम बेरोजगार होने के तीन महीने बाद देय होगा.
कैसे तय होती है रकम
इसे 2 चार्ट से समझ सकते हैं….
Example-1: मान लीजिये कि आपकी नौकरी 1 अप्रैल 2020 को चली जाती है. आपने सितंबर 2018 से माच्र 2020 तक सैलरी में से योगदान दिया है.
कांट्रीब्यूशन पीरियड दिनों की कुल संख्या वेजेज
अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 182 60,000 रुपये
अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 183 60,000 रुपये
अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 182 60,000 रुपये
अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 183 60,000 रुपये
कुल 730 2,40,000 रुपये
90 दिनों के हिसाब से फायदा: (240000/730)*25/100* 90= 7397 रुपये
Note: यानी आपके द्वारा औसत एक दिन के योगदान के 25 फीसदी को 90 से गुणा करने पर जो रकम आती है, वह रकम भत्ते के रूप में मिलती है.
Example-2: मान लीजिये कि आपने 419 दिनों में 138667 रुपये का योगदान किया है.
90 दिनों के हिसाब से फायदा: (138667/419)*25/100* 90= 4274 रुपये
कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल करें….
इस फॉर्म को सही सही भरकर आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की किसी नजदीकर ब्रांच में जमा करना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना होता है. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. अज्ञी इसकी ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों ऐसी जानकारी आई थी कि यह सुविधा भी जल्द शुरू होगी. इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.
कौन नहीं उठा सकता फायदा
भले ही कोई व्यक्ति ईएसआईसी से बीमित हो, लेकिन किसी गलत व्यवहार की वजह से उसे कंपनी से निकाला गया हो. अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.