नई दिल्ली. देशभर में कचरा उठाने वाले, घरेलु कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजूदरों जैसे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मोदी सरकार ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना’ (PM-SYM) चलाती है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36 हजार रुपये की पेंशन देती है. सरकार के आंकड़े के मुताबिक, देश में ऐसे 42 करोड़ से अधिक वर्कर्स हैं, जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है.
64.5 लाख से अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन
इसके अलावा सरकार पीएम किसान मानधन योजना और लघु व्यापारी पेंशन योजना भी चलाती है. 6 मई तक इस स्कीम में करीब 64.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है. आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में. हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे इस योजना के तहत आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
कौन ले सकता है स्कीम का लाभ
केंद्र सरकार की यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है. इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही यह भी ध्यान रहे कि प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
कैसे करें आवेदन?
EPFO इंडिया की वेबसाइट पर आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का पता लगा सकते हैं. इसमें रजिस्ट्रेशन होगा. इसके अलावा, LIC के ब्रांच ऑफिस, ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन कर सकते हैं. कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं.
चाहिए सिर्फ तीन दस्तावेज
(1) आधार कार्ड
(2) IFSC कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट
(3) मोबाइल नंबर
किसे नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ?
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.
कितना होगा प्रीमियम?
उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा. अगर कोई 18 साल की उम्र में स्कीम से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा. 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपए और 40 साल के श्रमिक को 200 रुपए देना होगा. यह अधिकतम प्रीमियम है. आपको यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी. आप जितना प्रीमियम जमा करेंगे उतना ही सरकार भी आपके नाम से जमा करवाएगी.