कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे-धीरे खुल रहा है. 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे. लेकिन यहां जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है.
बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी. अनलॉक- 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी.
ये भी पढ़ें: रिजर्वेशन फॉर्म पर अब सिर्फ अपना पता लिखने से नहीं चलेगा काम, यात्रा से पहले जान लें रेलवे का नया आदेश
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक,
– एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होना जरूरी होगा.
-सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाजत होगी. इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा.
-स्टाफ और गेस्ट जब तक होटल में रहेंगे तब तक उन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
– सोशल डिस्टेनसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.
– कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे.
– सभी कर्मचारी खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी. कोशिश होनी चाहिए ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में नहीं आएं.
– जहां भी संभव हो, होटल प्रबंधन घर से काम की सुविधा पर जोर दे.
होटल में उचित भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ बाहरी परिसर जैसे कि पार्किंग स्थल में सोशल डिस्टेनसिंग मानदंडों का विधिवत पालन सुनिश्चित किया जाएगा.
– ज्यादा लोगों के एकत्रति होने पर पाबंदी बनी हुई है.
– यदि उपलब्ध हो तो वैलेट पार्किंग, कर्मचारियों के उपयुक्त कवर / मास्क और दस्ताने पहनने के साथ चालू होगी.
– वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए.
– मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए. होटल में एंट्री के लिए लगनी वाली कतार में लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए.
– लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित होनी चाहिए. जिससे सोशल डिस्टेनसिंग का पालन किया जा सके.
गेस्ट की जानकारी (ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस) के साथ-साथ आईडी और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए.
– फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा.
– चेक इन और चेक आउट के लिए होटलों के क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म, डिजिटिल पेमेंट अपनाना होगा.
– गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना होगा.
– गर्भवती और अधिक उम्र के गेस्ट को ज्यादा सावधानी भरतनी होगी.
– कंटेनमेंट जोन से आने वाले गेस्ट को नहीं रुकने की सलाह देनी होगी.
ये भी पढ़ें: Bank Holidays 2020: List of days Indian banks will be closed in 2020
रेस्टोरेंट के लिए क्या होंगे नियम
– रेस्टोरेंट में लोगों के बैठने की ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो सके.
-डिस्पोजेबल मेनू का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.
-क्लॉथ नैपकिन के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
-जितना हो सके डिजिटल पैमेंट का इस्तेमाल करें.
– बफैट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेनसिंग का पालन होना चाहिए.
– रोस्टरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेकअवे पर जोर देना चाहिए.
– होम डिलिवरी से पहले होटल अधिकारियों द्वारा कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.
-किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना होगा.
-नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा.
ये भी पढ़ें: TDS Calculation on Salary: CBDT issues clarification on circular issued in January 2020
और क्या हैं नियम
– 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने पर मनाही है.
– मंदिरों के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगा.
– इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना पड़ेगा.
– साबुन से चालीस सेकंड या सैनेटाइजर्स से कम से कम बीस सेकंड तक हाथ साफ करना ठीक रहेगा.
– खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी है.
– कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
– एस्केलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है.
– मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा
– लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिह्न बनाना होगा