नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) के आज जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान कंटेनमेंट जोंस में किसी भी गतिविध पर पहले की तरह रोक लागू रहेगी. वहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि दिल्ली में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ई-पास (E-PASS) अनिवार्य होगा. बिना ई-पास के लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों के लिए पहले जो आदेश दिए गए हैं, वे लागू रहेंगे. सरकार के आदेश में दिल्ली के सभी डीएम और पुलिस कमिश्नरों से कहा गया है कि वे लॉकडाउन संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराएं.
दिल्ली सरकार के आदेश में इस बात की ताकीद की गई है कि सभी संबंधित विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइलाइंस का सख्ती से पालन कराएं. लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ाए जाने को लेकर सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए.
Unlock 1.0 की गाइडलाइंस
>> लॉकडाउन 5 में भी मेट्रो रेल की सेवाओं को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है.
>> सभी स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा.
>> दिल्ली एनसीआर में होटल, हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर भी पाबंदी होगी. हालांकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों, मेडिकल स्टाफ और बस अड्डे या रेलवे स्टेशनों पर चलने वाली कैंटीन को इससे छूट मिलेगी.
>> सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, स्पा, ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे.
>> सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल या मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी.
>> धार्मिक स्थल और पूजा स्थल भी इस दौरान बंद रहेंगे.
शर्तों के साथ खुलेंगे
>> रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी और टेकअवे की शर्त होगी.
>> अंतरराज्यीय बसों को सिर्फ 20 सवारियों के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी. बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
>> सवारियों को उतारने के बाद बसों को सैनेटाइज करना होगा.
>> सभी निजी और सरकारी दफ्तरों में शत-प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकेंगे. हालांकि निजी क्षेत्र के संस्थान वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पर काम करना चाहें तो इसे जारी रख सकते हैं.
दुकान और बाजार के लिए
>> सभी बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति होगी.
>> दुकानों और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा. ऐसा न करने पर COVID-19 महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
>> औद्योगिक प्रतिष्ठान भी खोले जा सकेंगे.
>> निर्माण संबंधी गतिविधियों से जुड़े मजदूरों को एक स्थान से दूसरे तक ले जाने की अनुमति होगी.
>> शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं मिलेगी.
>> अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों को ही अनुमति होगी.
कंटेनमेंट जोन्स के लिए निर्देश
>> केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन्स में गाइडलाइन का पालन किया जाएगा.
>> इन इलाकों में आम लोगों की गतिविधियों पर पूरी पाबंदी होगी. सिर्फ मेडिकल इमर्जेंसी या जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इसमें छूट मिलेगी.
>> कंटेनमेंट जोन्स में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घरों की निगरानी तेज की जाएगी.
अन्य निर्देश
>> रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा.
>> जिला प्रशासन अपने-अपने इलाकों के मद्देनजर निर्देश जारी करेगा.
>> 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने पर पाबंदी.