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Unlock – 1: एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर नहीं होगी पाबंदी

इस लॉकडाउन में भी शर्तेों के साथ रियायतें मिलेंगी. केंद्र ने शनिवार  को लॉकडाउन 5 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा

देशभर में कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के 25 मार्च से जारी लॉकडाउन 30 जून तक के लिए बड़ा दिया है. लॉकडाउन के पांचवें चरण को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया गया है. इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस लॉकडाउन में भी शर्तेों के साथ रियायतें मिलेंगी. केंद्र ने शनिवार को लॉकडाउन 5 (Lockdown 5) के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए कहा कि इस दौरान अंतर-राज्य या लोगों और सामानों के अंतर-राज्य आवागमन के लिए कोई अलग अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी. अगर कोई राज्य या केंद्र शासित  प्रदेश दूसरे आने जाने से पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाती है तो उसे इसके लिए सार्वजनिक सूचना देनी होगी. 

केंद्र ने एक बयान में कहा, “व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के मूवमेंट के लिए कोई अलग अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी,” 

बयान में आगे कहा गया है, “हालांकि, अगर कोई राज्य / केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों और स्थिति के आकलन के आधार पर, व्यक्तियों के आने जाने को लेकर कोई दिशा निर्देश प्रस्तावित करता है, या प्रतिबंध लगाता है तो उसे इन पाबंदियं के संबंध में पहले विस्तृत विज्ञापन देना होगा इसके बाद इससे संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा.  केंद्र ने आज कोरोनो वायरस लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया, लेकिन कहा कि मॉल्स और रेस्तरां 8 जून से फिर से खुल सकते हैं, सिवाय कंटेनमेंट जोन और सील किए उन इलाकों में जहां ज्यादा संख्या में कोरोनावायरस के केस सामने आए हैं. 

नाइट कर्फ्यू की समय सीमा घटाई

नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यह रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा. गौरतलब है कि लॉकडाउन 4 में पहले ये  रात 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक रहता था. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा,सिवाय जरूरी गतिविधियों या सेवाओं के लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी. 

गृह मंत्रालय के मुताबिक स्थानीय अधिकारी धारा 144 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. केंद्र ने सामाजिक गतिविधियों और अन्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत कई गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुन: शुरू करने की अनुमति दी है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य सेवाओं और मॉल 8 जून से फिर से खुल सकते हैं. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र इनके लिए एसओपी जारी करेगा, ताकि कोरोनोवायरस के प्रसार को रोका जा सके.

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