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लॉकडाउन 5.0 में कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी, यहां जानें सब

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी.

देश में लॉकडाउन 5.0 लागू, नए दिशानिर्देश जारी

नए दिशानिर्देश देश में 1 से 30 जून तक रहेंगे लागू

कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी. ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी.

कर्फ्यू से मिली राहत

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी.

धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति

मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी.

दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म

गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.

यह भी बता दें कि लॉकडाउन पांच में भी 65 साल से अधिक के बुजुर्गों और 10 साल से कम के बच्चों के लिए दिशानिर्देश हैं कि वह बाहर न निकलें, जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई और बहुत ही जरूरी वजह न हो.

राज्य सरकारों को लेना है फैसला

लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं.

कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी

लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक सीमित होगा. जिला अधिकारी कंटेनमेंट जोन को तय करेंगे और वहां सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी. मेडिकल इमरजेंसी सेवा और जरूरी सामान और सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती रहेगी.

कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी. घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी, और अन्य जरूरी कदम उठाए जाएंगे. राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर पाएंगी. ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है. बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है. अपने क्षेत्रों में हालात का जायजा लेने के बाद राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं.

कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

बहरहाल, नए नियमों के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग संस्थान और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद खोले जाएंगे. राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करके इस पर फैसला कर सकती हैं. हालांकि इस पर फैसला जून में नहीं होना है. जुलाई में ऐसा होना मुमकिन हो पाएगा. यानी जून में शैक्षणिक संस्थान नहीं खुलेंगे.

मेट्रो सर्विस, सिनमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे

अनलॉक इंडिया प्लान के तीसरे चरण में कोरोना संक्रमण और उससे पैदा हुए हालात का जायजा लेने के बाद ही कुछ सेवाएं शुरू हो पाएंगी. इनमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो सर्विस, सिनमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल शामिल हैं. धार्मिक समारोह, राजनीतिक रैलियों, खेल के कार्यक्रम और सांस्कृतिक समारोह को लेकर भी तीसरे चरण में विचार किया जाएगा. लेकिन जून महीने में फिलहाल इन सब पर रोक जारी रहेगी. किसी तरह के सामाजिक आयोजन नहीं हो पाएंगे. विदेश जाने पर रोक रहेगी.

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