नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कारोबार के लिए लोन लेने के नियमों को जारी कर दिया है. इन नियमों को जारी करने के बाद अब घर बनाने, फ्लैट खरीदने, छोटा धंधा शुरु करने वालों को लगातार लोन भी मिलता रहेगा और इनको लोन देने वाली कंपनियां भी जिंदा रहेंगी, उन्हें परेशान होकर अपनी प्रापर्टी बेचनी नही पड़ेगी. केंद्र सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज को जारी किया था, जिसके तहत इन नियमों को जारी किया गया है.
सरकार लेगी गारंटी
पैसे की कमी से परेशान नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग बैंक कंपनियों को बैंक दिल खोल के पैसा देंगे या फिर इन कंपनियों में पैसा लगाएंगे और इसकी गारंटी भी सरकार लेगी. आत्म निर्भर पैकेज के तहत घोषित की गई पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के नियम वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं.
31 मार्च तक मिलेगा फायदा
इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है। इस स्कीम में बैंक NBFC(Non Banking Financial Company), HFC( Housing Finance Company),MFI (Microfinance lnstitutions) को लोन देंगे, इनके द्वारा गिरवी रख कर लोन दी गई प्रापर्टी खरीदेंगे, इनके बांड या कमर्शियल पेपर को खरीदेंगे. इस स्कीम के तहत लगभग 45,000 करोड़ रुपए बांटे जाने हैं जिसमें 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी केंद्र सरकार लेगी।
इस स्कीम में NBFC,HFC,MFI के पोर्टफोलियो में बैंक पैसा लगाएंगे ताकि की नकदी की समस्या दूर हो. पोर्टफोलियो में पैसा लगाने के लिए SIDBI के पास प्रस्ताव भेजना पड़ेगा. बैंकों की इस अवस्था से नगदी और कैश की समस्या से जूझ रही कंपनियों को हाथ में पैसा मिलेगा और वह डिस्ट्रेस सेलिंग से बचेंगी.