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जानें- लॉकडाउन 4.0 में क्या-क्या खुलेगा और किस पर जारी रहेगी पाबंदी

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लगाने का फैसला किया है. 17 मई को लॉकडाउन 3.0 की मियाद खत्म होने के बाद सोमवार को गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया है. हालांकि पीएम मोदी के दिए संकेत के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में कुछ चीजों में छूट दी गई है. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 में क्या-क्या खुलेगा और किन चीजों पर पाबंदियां जारी रहेंगी.

लॉकडाउन 4.0 में भी सरकार ने स्कूल- कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है. लेकिन ऑनलाइन क्लास और कोर्स जारी रह सकते हैं.

सरकार ने 31 मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को भी बंद रखने का फैसला लिया है. ऐसा कहा गया है कि एयरपोर्ट और फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफी मुश्किल है, ऐसे में उड़ानें फिलहाल बंद ही रहेंगी.

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केंद्र सरकार ने पूरे देश में मेट्रो ट्रेन सेवा को भी 31 मई तक शुरू नहीं करने का निर्णय किया है. हालांकि दिल्ली मेट्रो की ओर से नए नियमों के साथ मेट्रो परिचालन की तैयारियां की जा रही हैं लेकिन केंद्र की मंजूरी न मिलने पर उसका परिचालन भी ठप रहेगा.

सरकार ने शर्तों के साथ बस सेवा को शुरू करने का फैसला किया है. हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है. दो राज्य आपसी सहमति के हिसाब से एक से दूसरे राज्य में बसों के परिचालन की इजाजत दे सकते हैं.

सरकार ने लॉकडाउन 4 में मॉल, सिनेमा हॉल और जिम को भी बंद रखने का फैसला किया है. रेस्त्रां से सिर्फ होम डिलीवरी होगी. साथ ही बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने पर भी राज्य सरकार को ही फैसला करना है. अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे मिठाई या अन्य दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें निर्णय लेंगी. किसी भी कंटेनमेंट जोन में इसकी इजाजत नहीं होगी.

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धार्मिक स्थल भी 31 मई तक बंद रहेंगे. साफ है कि इस बार ईद का पर्व लॉकडाउन के दौरान ही मनाया जाएगा. इससे पहले भी नवरात्र का त्योहार भी लॉकडाउन के बीच ही मनाया गया था.

केंद्र सरकार ने अब लॉकडाउन 4 के दौरान रेड, ओरेंज, ग्रीन जोन निर्धारित करने का फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया है. साथ ही बफर और कंटेनमेंट जोन और बनाए गए हैं.

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