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लॉकडाउन 3.0: दो हफ्ते और बढ़ी देशबंदी, जानें- किस जोन में कितनी राहत, कहां पाबंदी

कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में 2 चरणों में 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया जो 3 मई को खत्म हो रहा था. लेकिन इसके खत्म होने से 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने 2 और हफ्ते यानी 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. हालांकि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है.

रेल-मेट्रो-हवाई सेवा, सब बंद

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार शाम को 2 और हफ्ते के लिए तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लॉकडाउन बढ़ने से अब 17 मई तक देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी. तो स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे.

साथ ही होटल और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. 17 मई तक मॉल, जिम और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे. यह व्यवस्था सभी तीनों जोन में लागू रहेगी.

हालांकि लॉकडाउन बढ़ाने के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से छूट भी दी गई है. गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार रेड जोन की तुलना में ग्रीन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले जिलों में थोड़ी राहत दी गई है.

कंटेनमेंट जोन को कोई रियायत नहीं

रेड जोन वाले क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन के सभी निवासियों के पास आरोग्य सेतु एप डाउनलोड हो. कंटेनमेंट जोन में एप के जरिए सभी पर निगरानी रखी जा सकेगी. कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी.

साथ ही चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन जोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही नहीं होगी.

स्कूल, कॉलेज और होटल भी बंद रहेंगे

सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन बंद रहेगा. साथ ही स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों का संचालन; होटल और रेस्तरां; सार्वजनिक समारोह, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे.

इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाओं के साथ-साथ धार्मिक स्थलों भी बंद रहेंगे. विशेष परिस्थितियों में और गृह मंत्रालय की अनुमति पर ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जाने की अनुमति दी जाएगी.

सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. स्थानीय अधिकारी विनियोग के तहत आदेश जारी करेंगे. स्थानीय प्रशासन क्षेत्र में कर्फ्यू की स्थिति को बनाए रखेंगे.

बच्चों और बुजुर्गों को अनुमति नहीं

सभी तीनों जोन में 65 साल से ऊपर, अस्वस्थ लोगों, गर्भवती महिला और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है.

हालांकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे, लेकिन लोगों को सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. लेकिन कन्टेंमेंट जोन में इसकी अनुमति नहीं होगी.

शराब की बिक्री की अनुमति

लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज और रेड जोन) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है. हालांकि सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी.

हालांकि शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी. साथ ही दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए. फिलहाल शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी. यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी.

वहीं शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा. सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी.

सैलून बंद रहेंगे

रेड जोन में कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी. रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एग्रीगेटर्स (जिले में और दूसरे जिलों में जाने वाली बसें), नाई की दुकानें, स्पा और सैलून सब बंद रहेंगे.

रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है. चार पहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (ड्राइवर के अलावा) को जाने की अनुमति है, जबकि दोपहिया वाहनों के मामले में कोई भी पिलर सवार नहीं होगा.

रेड जोने के शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), औद्योगिक संपदा और नियंत्रण के साथ औद्योगिक टाउनशिप शुरू करने की अनुमति दी गई है.

ऑनलाइन सप्लाई शुरू

शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर-जरूरी सामानों के लिए, मॉल, बाजार और कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति नहीं है. हालांकि, रिहायशी इलाकों में छोटे-छोटे दुकानों को खोलने की अनुमति है.

रेड जोन में जरुरी चीजों की ऑनलाइन सप्लाई शुरू कर दिया गया है. साथ ही प्राइवेट ऑफिस में 33% लोग ऑफिस में काम कर सकते हैं, शेष को घर से ही काम करने की अनुमति होगी.

रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति मिल गई है. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं शुरू कर सकेंगे. हालांकि स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं नाइयों आदि को अनुमति नहीं है.

ग्रीन जोन में चलेंगी बसें

ऑरेंज जोन में भी टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को 1 ड्राइवर और 1 यात्री के साथ अनुमति दी गई है. चार पहिया वाहनों में अधिकतम दो यात्री और दुपहिया पर दो यात्री चल सकेंगे.

जबकि ग्रीन जोन में, सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है. इन क्षेत्रों में बस में 50% सवारी तक बैठ सकेगी तो 50 फीसदी कर्मचारी काम कर सकेंगे.

सभी मालवाहक वाहनों के यातायात की अनुमति दी गई है. कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमापार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा. इसके लिए अलग पास की आवश्यकता नहीं है.

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