नई दिल्ली. लॉकडाउन के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Employee Provident Fund मेंबर्स को पैसे निकालने की छूट दी है. अगर PF अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है. दरअसल, EPFO ने यह सर्विस पिछले साल शुरू की थी. तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है. लेकिन, अब EPFO इसमें एक कंडीशन जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है. अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना पीएफ नहीं निकाल पाएगा. कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा.
इसके साथ ही ईपीएफ मेंबर अब ई-नॉमिनेशन (EPFO Starts E-Nomination) सर्विस का फायदा आसानी से उठा सकते हैं. इसके जरिए अब घर बैठे नॉमिनेशन कर पाएंगे. EPFO के नियमों के अनुसार, कोई व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. परिवार बनने पर यह नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा.
क्या होता है ई-नॉमिनेशन ई-नॉमीनेशन सुविधा को अपनाते हुए अपने नॉमिनी का ऑनलाइन रिकार्ड नाम दर्ज करें, जो आधार नंबर से लिंक रहेगा. इसे सिर्फ अंश धारक ही खोल पाएगा. इसके अलावा उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को उससे रिलेशन और मृत्यु का प्रमाण पत्र ही देना होगा. बाकी सारी सुविधा ऑनलाइन मिलेगी.
ऐसे जोड़े ई-नॉमिनेशन में अपने परिवार के सदस्य को
सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाएं और लॉग-इन करें. यहां आपको UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा. इसके बाद यहां ऊपर टैब में ‘View’ का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करके प्रोफाइल पर जाएं, अगर आपने अपने फोटो अपलोड नहीं किया है तो कर दें.
>> इसके बाद मैनेज (Manage) के टैब पर क्लिक करें और लिंक ई-नॉमिनेशन पर जाएं. यहां अपने नॉमिनी का नाम डाल दें. यहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका परिवार है. अगर आप हां का विकल्प चुनते हैं तो आपसे फैमिली की डीटेल्स पूछी जाएंगी. यहीं पर उनकी स्कैन की हुई फोटो भी अपलोड करनी होंगी.
>> आप परिवार के सदस्यों के हिसाब से ‘Add New button” पर क्लिक करके हर सदस्य का विवरण दे सकते हैं. सभी जानकारी भरने के बाद ‘Save Family Details” पर क्लिक कर दें. अब आपको अपने हर फैमिली मेंबर को EPF का कितना शेयर देना है यह तय करें. इसके बाद ‘Save EPF Nomination” पर क्लिक करें. अगर फैमिली डीटेल्स में पत्नी/बच्चा नहीं होने पर सिस्टम आपसे EPS (एम्प्लॉई पेंशन स्कीम) के नॉमिनेशन की भी जानकारी मांगेगा. यहां आप परिवार के किसी भी सदस्य को बना सकते हैं.
>> ई-नॉमिनेशन में अगर फैमिली नहीं होने का विकल्प चुनते हैं तो आपसे सीधे EPF नॉमिनी की डीटेल्स भरने को कहा जाएगा. यहां आप किसी भी रिश्तेदार, दोस्त या जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डीटेल्स देनी होगी. साथ ही उसका स्कैन फोटो भी अपलोड करना होगा. आप यहां एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी में डाल सकते हैं. नॉमिनी बढ़ाने के लिए Add row पर क्लिक करें.
>> सभी डीटेल्स बरने के बाद ‘Save EPF Details” क्लिक कर दें. EPF और EPS के नॉमिनी फाइल करने के बाद आपको नॉमिनेशन को आधार बेस्ड ई-साइन (Aadhaar-based e-Sign) के साथ सेव करना होगा. ई-सिग्नेचर के लिए आपके पास आधार वर्चुअल आईडी का होना अनिवार्य है.
>> आधार बेस्ड ई-सिग्नेचर के बाद आपको नॉमिनेशन फॉर्म-2 की एक पीडीएफ (PDF) कॉपी डाउनलोड करनी होगी और एम्प्लॉई कोड के साथ सेव करना होगा. आप अपने नाम से भी इसे सेव कर सकते हैं. एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) के सभी सदस्यों को नॉमिनेशन फॉर्म-2 की डाउनलोड की गई PDF कॉपी को अपने HR डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा. इसके बाद आपका नाॉमिनेशन पूरा हो जाएगा.
अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से PF की राशि कटती है तो ईपीएफओ ने आपके लिए नई तरह की सुविधा शुरू की है. ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक उसके सदस्य घर बैठे इंटरनेट के जरिए भी अपने नॉमिनी का नाम रजिस्टर करा सकते हैं. सर्कुलर के मुताबिक, इस सुविधा को सी-डैक ने विकसित किया है. उसने ई-साइन सुविधा को भी डेवपल किया है. ई-नॉमिनेशन के उपलब्ध होने से पेंशन फंड की एक्चुरियल वैल्यूएशन में भी मदद मिलेगी.