कोरोना वायरस को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए इस बार कई सेक्टरों के लिए छूट का प्रावधान भी रखा गया है. ये सारी छूटें 20 अप्रैल से लागू की जानी हैं. 20 अप्रैल तक देश भर में सख्त लॉकडाउन के पालन की हिदायत दी गई है. यूपी सरकार ने भी 11 प्रकार के उद्योगों को सशर्त काम करने की अनुमति दी है. अब जानकारी सामने आई है कि यूपी की योगी सरकार शराब की बिक्री भी शुरू करवाने पर विचार कर रही है.
दरअसल, यूपी सरकार के प्रमुख सचिव संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा यूपी के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लिखे एक पत्र से ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार प्रदेश में मदिरा की बिक्री शुरू कराने की तैयारी में है. इसी वजह से सरकार ने आबकारी विभाग को मदिरा/बियर की फैक्ट्रीज में उत्पादन शुरू कराने का आदेश भी दिया है.
यूपी सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए उत्पादन इकाइयों में काम शुरू करवा जाए. फिलहाल ये आदेश केवल उत्पादन इकाइयों के लिये है. फुटकर शराब और बियर की बिक्री के लिये अभी कोई छूट या निर्देश जारी नहीं किया गया है. दरअसल, ये आदेश शराब की फुटकर बिक्री के लिये रास्ता खोलने से पूर्व उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जारी किया गया है.
11 तरह के उद्योगों को भी मिली अनुमति
इसके अलावा गुरुवार को यूपी में चलने वाले उद्योगों के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आई. दरअसल, यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है. जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है.
इसके साथ ही यूपी सरकार ने वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर), फाउंड्रीज, पेपर, टायर और चीनी मिलों को भी चलाने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार ने कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी चलाने की अनुमति दी है.
जानकारी के मुताबिक कोरोना से बचाव उपायों के साथ ही इन सभी 11 प्रकार के उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई है. प्रथम चरण में अधिकतम 50 फीसदी श्रमिकों की संख्या के साथ उद्योग चलाने की अनुमति प्रदान की गई है. बता दें कि सरकार की तरफ से फिलहाल प्रतिबंधों के साथ केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है. बताया जा रहा है कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ऐसी इकाइयां को भी चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी.