नई दिल्ली. आयकर विभाग (Incoem Tax Department) ने लोगों के लिये कर देनदारी (Tax Liability) का पता लगाने के लिये ई-कैलकुलेटर (e-calculator) पेश किया है. इस कैलकुलेटर के जरिये आयकरदाता अगर छूट और कटौती को छोड़ते हुए नये कर स्लैब (New Tax Slab) के तहत आयकर रिटर्न भरने (ITR filing) विकल्प चुनते हैं तो वे अपनी कर देनदारी का आकलन कर सकेंगे. सरकार ने बजट में करदाताओं को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने के मामले में विकल्प दिया है.
कैलकुलेटर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट-https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर उपलब्ध है. इसमें करदाता यह देख पाएंगे कि पुरानी और नई कर व्यवस्था में उन्हें कितना कर देना होगा. ये भी पढ़ें: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया सावधान! ये SMS खाली कर सकता हैं आपका बैंक खाता
वेब पोर्टल का उपयोग विभिन्न श्रेणी के करदाता इलेक्ट्रॉनिक आयकर रिटर्न (ITR) भरने में करते हैं. इसके जरिये सामान्य नागरिक (60 साल से कम), वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) (60 से 79) और अति वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizen) (79 साल से ऊपर) सभी स्रोत से अपनी सालाना आय, कुल कटौती (Deductions) और छूट (Exemptions) का आकलन कर यह पता लगा सकते हैं कि पुरानी या नई व्यवस्था में उनकी कर देनदारी कितनी बनेगी.
ये है नई टैक्स स्लैब
बजट में व्यक्तिगत आयकर (Individual Income Tax) की नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत तथा 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है. ये भी पढ़ें: PPF, सुकन्या समेत इन सभी सरकारी योजनाओं में कम हो सकता हैं मुनाफा, RBI ने दिए संकेत
मौजूदा टैक्स स्लैब
मौजूदा आयकर व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती और आयकर कानून की धारा 80C के तहत एलआईसी प्रीमियम (LIC Premium), भविष्य निधि समेत विभिन्न बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट जैसे प्रावधान लागू हैं. इसमें विभिन्न आय स्तरों पर 5 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से कर लगता है.